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लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार
रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और उन्हें दो महीने बाद नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कहा। कोर्ट के इस फैसले का कारण आरजेडी प्रमुख को सुनाई गई सजा की अवधि की गिनती में हुई गड़बड़ी रही, जिसके कारण उन्हें जमानत नहीं मिल पाई और दो महीने बाद फिर से याचिका दायर करने को कहा गया।
दरअसल, लालू प्रसाद की ओर से इस आधार पर जमानत के लिए याचिका दी गई थी कि उन्होंने सजा की आधी अवधि (42 माह से अधिक) पूरी कर ली है। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया और कहा कि लालू ने इस मामले में अब तक सिर्फ 37 माह 19 दिन की सजा पूरी की है, जो आधी से दो महीने कम है। इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस संबंध में दोनों पक्षों से कागजात मांगे थे, जिनके आधार पर तय हुआ कि लालू प्रसाद ने अभी तक केवल 40 महीने का समय न्यायिक हिरासत में रहते हुए बिताया है। ऐसे में उन्हें दो महीने बाद फिर से याचिका दायर करने के लिए कहा गया है।
कपिल सिब्बल थे लालू के वकील
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शुक्रवार की, जो लगभग ढाई घंटे तक चली। लालू प्रसाद की ओर से दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जिन्होंने दावा किया कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार गबन मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है, लिहाजा उन्हें इस मामले में जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि कागजातों के आधार पर कोर्ट ने इस दलील को सही नहीं पाया।
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