होम हनुमान चालीसा विवाद के बाद नवनीत राणा के फ्लैट पर चलेगा शिवसेना का बुलडोजर?
हनुमान चालीसा विवाद के बाद नवनीत राणा के फ्लैट पर चलेगा शिवसेना का बुलडोजर?
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को खार इलाके में मौजूद सांसद नवनीत राणा और उनके पति के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने राणा दंपत्ति को सात दिन के भीतर अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण हटाने का समय दिया है। नोटिस के मुताबिक अगर सात दिन के भीतर अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया जाता तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। बीएमसी ने कहा कि अगर अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया तो वो खुद उस निर्माण को हटा सकते हैं और ऐसा होने पर फ्लैट मालिक को एक महीने की जेल भी हो सकती है। गौरतलब है कि बीएमसी ने इससे पहले भी राणा दंपत्ति को नोटिस भेजा था।
शनिवार को जारी बीएमसी के नोटिस में कहा गया है कि “इस पत्र के मिलने के सात दिनों के भीतर आपको नोटिस में उल्लेखित कंस्ट्रक्शन को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर निगम आपके जोखिम और लागत पर बिना किसी शुल्क के इस कंस्ट्रक्शन को हटा सकता है।" नोटिस में आगे लिखा है कि एमएमसी अधिनियम की धारा 475-ए के तहत आपको एक अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है जिसकी अवधि एक महीने से कम नहीं होगा और उसे एक साल तक के लए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पांच हजार से पच्चीस हजार रूपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा 500 रुपये का दैनिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएमसी ने नवनीत राणा के फ्लैट में जो दिक्कतें पाई हैं वो निम्नलिखित है।
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