होम सोना, चांदी खरीदने के लिए अब KYC अनिवार्य नहीं, सरकार ने तय की इतने रुपए खर्च की सीमा
सोना, चांदी खरीदने के लिए अब KYC अनिवार्य नहीं, सरकार ने तय की इतने रुपए खर्च की सीमा
सोना, चांदी या अन्य कीमती जेवर नकद खरीदने वालों को हर बार अपनी पहचान बताने यानी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जिन मामलों में ऐसी खरीद का मूल्य बहुत ज्यादा होगा, केवल उन्हीं मामलों में ग्राहकों के लिए पैन या आधार कार्ड के साथ केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 28 दिसंबर, 2020 को जारी एक अधिसूचना पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दो लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण, सोना-चांदी या रत्न व बेशकीमती पत्थर खरीदने के लिए केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। यह नियम पिछले कुछ वर्षों से लागू है और यही नियम अभी लागू रहेगा। पीएमएल एक्ट, 2002 के तहत 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के रत्न या आभूषण नकद खरीदने पर ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
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