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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेशअपराध Alert Star Digital Team Apr 5, 2026 05:37 PM

अमेठी में 1295 LPG सिलेंडरों की हेराफेरी पकड़ी गई, एजेंसी मालिक पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला प्रशासन की छापेमारी में हजारों सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी उजागर हुई।

अमेठी में 1295 LPG सिलेंडरों की हेराफेरी पकड़ी गई, एजेंसी मालिक पर केस दर्ज

Amethi LPG Black Marketing News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला प्रशासन की छापेमारी में हजारों सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी उजागर हुई। शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई में प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम से अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए एजेंसी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के आधार पर पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने नगर पंचायत अमेठी के दुर्गापुर रोड स्थित केवलापुर गांव में संचालित गैस एजेंसी के गोदाम पर छापेमारी की। जांच के दौरान विभागीय पोर्टल में दर्ज स्टॉक और वास्तविक भौतिक सत्यापन में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे कालाबाजारी की आशंका मजबूत हो गई।

जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

भौतिक सत्यापन के दौरान अलग-अलग श्रेणियों के गैस सिलेंडरों में भारी कमी और अधिकता पाई गई। जांच में 14.2 किलो के भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर 556 कम मिले, जबकि 432 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। इसके अलावा 17 दोषपूर्ण सिलेंडर गायब मिले। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों में 30 भरे हुए और 212 खाली सिलेंडर कम पाए गए। वहीं 10 किलो कम्पोजिट सिलेंडर श्रेणी में भी अंतर मिला, जबकि 5 किलो के 29 भरे हुए सिलेंडर पूरी तरह गायब पाए गए। कुल मिलाकर 1295 सिलेंडरों के हेरफेर का मामला सामने आया, जिसने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।

दस्तावेज नहीं दिखा पाए कर्मचारी, मालिक मौके से गायब

छापेमारी के दौरान एजेंसी पर मौजूद कर्मचारी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। स्टॉक रजिस्टर और डिलीवरी रजिस्टर सहित जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच के समय एजेंसी मालिक मनदीप सिंह भी मौके पर मौजूद नहीं मिले, जिससे प्रशासन का संदेह और गहरा हो गया।

एजेंसी मालिक पर मुकदमा दर्ज, स्टॉक किया गया सीज

जिलाधिकारी संजय चौहान की अनुमति के बाद एजेंसी संचालक मनदीप सिंह के खिलाफ पेट्रोलियम गैस (विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने गोदाम में मौजूद सभी गैस सिलेंडरों को तत्काल प्रभाव से राजाराम गैस एजेंसी, बारहमासी को सुपुर्द कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।

IOC को भेजी गई रिपोर्ट, आगे होगी सख्त कार्रवाई

पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को भेज दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले की अन्य गैस एजेंसियों में भी हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

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