होम दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, न्यायालय ने 30 हजार का जुर्माना भी लगाया
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, न्यायालय ने 30 हजार का जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ितों को दिए जाने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बेनीगंज क्षेत्र के निवासी रामू ने 30 अगस्त 2011 को गांव की एक 17 साल युवती के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी को शौच के बहाने ले जाया गया था। जहां पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। कोर्ट ने सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 30000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना धनराशि जमा होने पर 80 प्रतिशत पीड़िता को दिलाये जाने का आदेश दिया है।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।