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समाचारदेशप्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Dec 21, 2021 07:57 PM

भारी हंगामे के बीच पेश हुआ बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, विपक्षी दलों का हल्ला बोल जारी

भारी हंगामे के बीच पेश हुआ बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, विपक्षी दलों का हल्ला बोल जारी

भारी हंगामे के बीच पेश हुआ बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, विपक्षी दलों का हल्ला बोल जारी

संसद का शीतकालीन सत्र अब समापान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष लखीमपुर खीरी मामले को लेकर लामबंद हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सदस्यों ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार बचे हुए विधेयकों को जल्द से जल्द पास करवाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव है। 

विपक्ष का मार्च

 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए मार्च निकाला। इस मार्च के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्षी दल अजय मिश्रा का मामला उठा रहे हैं। हमने बार-बार कहा है कि एक मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, जीप से कुचला है। रिपोर्ट आई है कि यह एक साजिश थी। प्रधानमंत्री अपने इस मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहते हैं।

 

लोकसभा की कार्यवाही

 

सरकार ने लोकसभा में कहा कि कानूनों के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान सबसे पहले साल 1976 में संविधान में इसे शामिल किया गया और फिर एक साल बाद हटा भी दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। दरअसल, ओवैसी ने सवाल किया था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए कोई दिशानिर्देश तय किए हैं ? 

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