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समाचारविदेश Alert Star Digital Team May 11, 2021 07:48 PM

बिहार: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से सड़कों पर उतरे समर्थक

बिहार: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से सड़कों पर उतरे समर्थक

बिहार: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से सड़कों पर उतरे समर्थक

 पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पटना के एक थाना में केस संख्या 199/21 दर्ज किया गया है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 143 /188 /269 /353 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/ 52 /54 तथा महामारी रोग अधिनियम के 3/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उक्त आशय के बारे में पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी श्री रास बिहारी दूबे एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा पीरबहोर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। माननीय सांसद एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अधिसूचित आपदा काल में विधि व्यवस्था संधारण में बाधा पहुंचाया गया है एवं महामारी एक्ट 1897 का घोर उल्लंघन किया गया है। साथ ही उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी कार्य में बाधा एवं एपेडमिक कोविड-19 महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 11 मई को पूर्वाह् 7:45 बजे माननीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी HR 26BY 5401 पर सवार होकर पीएमसीएच अस्पताल कोविड वार्ड के पास आकर अपने करीब 10 -12 समर्थकों के साथ अनावश्यक रूप से पूछताछ करते हुए हल्ला हंगामा करने लगे। फलस्वरूप वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए जिससे पीएमसीएच कोविड वार्ड का कार्य प्रभावित हो गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

मना करने पर वे कुछ भी नहीं माने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच कंट्रोल रूम जाकर पूछताछ करने लगे तथा अपने कार्यकर्ताओं के साथ हल्ला हंगामा करने लगे। फिर कोविड वार्ड की ओर चले गए जिसके कारण संपूर्ण चिकित्सीय व्यवस्था बाधित हो गई । जब पीएमसीएच में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी द्वारा पूछा गया कि लॉकडाउन में कोरोना वार्ड मेंआप क्यों आए हैं एवं उनसे अनुमति पास दिखाने हेतु अनुरोध किया गया। इस पर वे गुस्सा हो गए और बोले कि पास नहीं दिखाऊंगा तथा मेरा जहां मन होगा वहां जाऊंगा ।

इस प्रकार उनके द्वारा कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन की अवधि में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने , भीड़ भाड़ लगाने ,सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा आपदा/ महामारी अधिनियम का घोर उल्लंघन किया गया। अतः माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पीरबहोर थाना में भारतीय दंड संहिता आपदा प्रबंधन ,महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसा पुलिस का कहना है।

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