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हवाई दावा करने वाले विज्ञापनों पर चला कोर्ट का डंडा
नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने एक अहम फैसले में उन धार्मिक वस्तुओं (Religious Items) की बिक्री पर रोक लगा दी, जो टेलीविजन विज्ञापनों (TV Advertisements) के जरिये चमत्कारी या अलौकिक शक्तियां होने का दावा करती हैं. लाइव लॉ (Live Law) के मुताबिक, जस्टिस तानाजी नलावडे और मुकुंद सेवलिकर की बेंच ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन का प्रसारण करने वाला टीवी चैनल 'महाराष्ट्र प्रतिबंध, मानव बलि, अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथा की रोकथाम और काला जादू कानून, 2013 के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी होगा.
महाराष्ट्र सरकार को विज्ञापन बनाने वालों पर मामला दर्ज करने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को निर्देश दिया है कि इस तरह के विज्ञापन बनाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. दरअसल, याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के जरिये आए थे. विज्ञापन में प्रचारित किया जा रहा था कि हनुमान चालीसा यंत्र में विशेष, चमत्कारी और अलौकिक गुण थे. याचिकाकर्ता ने झूठा प्रचार करने वाले टीवी विज्ञापनों के प्रसारण को रोकने की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि विज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ यंत्र की बिक्री को बढ़ावा देना है.
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