होम सरकार ने फिर बढ़ाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख
सरकार ने फिर बढ़ाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख
सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को दस दिन बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया है। पहले इसे सामान्य समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया गया। उसके बाद इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के लिए घोषणा करने की तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी दो महीने बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 किया गया है।
बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न की तारीख को 10 जनवरी तक उन आयकरदाताओं के लिए बढ़ाया गया है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं और जो सामान्य रूप से आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न भरते हैं। जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट करने की जरूरत है या जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के बारे में रिपोर्ट जमा कराने की जरूरत है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 किया गया है। कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।