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CBDT और CBIC के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही सरकार: वित्त मंत्रालय
सरकार ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने कहा कि विलय की सिफारिश पार्थसारथी शोम (Parthasarathi shome) की अध्यक्षता वाली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आयोग (TARC) की गई थी. इस आयोग ने साल 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी. दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार इन दोनों टैक्स बोर्ड का विलय करने पर विचार कर रही है. इसके बाद मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण सामने आया है. सरकार ने विलय की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया
अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 (Central Boards of Revenue Act, 1963) के तहत सीबीडीटी और सीबीआईसी का गठन किया गया था. मंत्रालय ने कहा कि TARC की रिपोर्ट को सरकार ने विस्तृत रूप से जांचा है और उसके इस सिफारिश को सरकार ने खारिज कर दिया है.
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