होम CAA के खिलाफ भाषण मामले में गिरफ्तार डॉ. कफील खान की हुई जमानत पर लटकी रिहाई
CAA के खिलाफ भाषण मामले में गिरफ्तार डॉ. कफील खान की हुई जमानत पर लटकी रिहाई
त्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान (Dr. Kafeel Khan) की रिहाई को लेकर आदेश मथुरा जेल (Mathura Jail) पहुंच चुका है. लेकिन इसके बाद काफी इंतजार के बाद भी बुधवार को डॉ कफील खान की रिहाई नहीं हो सकी है. उधर डॉ कफील की रिहाई को लेकर परिजनों ने चुप्पी साध ली है. बता दें डॉ कफील को अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को जमानत दी थी. डॉ. कफील खान को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बीते 29 जनवरी को मुंबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया था. उन पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इसके बाद सिविल लाइंस थाने में कफील खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
मुंबई से गिरफ्तारी होने के बाद डॉ. कफील खान को अलीगढ़ लाया गया. अलीगढ़ जेल में कुछ मिनट बिताने के बाद उन्हें तत्काल मथुरा जेल स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि ऐहतियातन ऐसा किया गया क्योंकि उस समय एएमयू में सीएए विरोधी प्रदर्शन जारी थे. अलीगढ़ जेल में कफील खान की मौजूदगी से कानून व्यवस्था को लेकर खराब स्थिति पैदा हो सकती थी.
कफील खान ने ये दिया था भाषण
पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया कि एएमयू में अपने भाषण में डॉ. कफील खान ने कथित तौर पर कहा था कि 'मोटा भाई' सबको हिंदू और मुसलमान बनने की सीख दे रहे हैं, इंसान बनने की नहीं. कफील ने कहा था कि सीएए के खिलाफ संघर्ष हमारे अस्तित्व की लड़ाई है.
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