होम शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Apr 26, 2022 09:55 PM

शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त

शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त

शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त

योगी सरकार की सख्ती का जनपद में असर दिखने लगा है। पुलिस ने मंगलवार को शराब माफिया की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त कर ली। इसकी अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ है। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम द्वारा यह कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि जनपद में शराब माफिया के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते शराब माफिया अजयपाल पुत्र सूरजपाल निवासी नगला हीरा थाना पटियाली पर कार्रवाई की गई की है।


पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके विरूद्ध वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक अवैध शराब एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है। उक्त माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अपने तथा अपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से काफी चल एवं अचल संपत्ति एकत्रित की गयी थी। एसपी ने बताया कि थाना पटियाली पुलिस द्वारा उक्त शराब माफिया की अवैध संपत्ति का विवरण निकलवाया गया तो पाया कि माफिया द्वारा अपने पुत्र संदीप के नाम पर मोजा अशोकपुर में भूमि क्रय की गई है। जिसमें दुकाने बनी हुई हैं। यहीं पर दूसरे पुत्र संजय के नाम भूमि क्रय की गई है। जिस पर भी दुकानें बनीं हुई है तथा तीसरे व चौथे पुत्र शैलेश एवं भूदेव (नाबालिक) संरक्षक पत्नी सोमवती व हेत सिंह पुत्र अजयपाल के नाम भमि क्रय की गई है। यहां भी मौके पर दुकानें बनी हुई है, उक्त सभी संपत्ति की बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 1 करोड़ 35 लाख रपये आंकी गयी है। इस मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट डीएम के लिए भेजी गई है।

कार्रवाई में इस टीम ने लिया भाग
क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में थाना प्रभारी पटियाली एवं थाना प्रभारी सिढ़पुरा व थाना प्रभारी सिकन्दरपुर वैश्य की एक संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा एसडीएम एवं सीओ पटियाली व तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम भी साथ रही।

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