होम एलन मस्क की कंपनी X को बड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) को तगड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा – भारत में काम करना है तो भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा।
Karnataka High Court News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) को तगड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा – भारत में काम करना है तो भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने X को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। कंपनी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि वह अमेरिकी कानूनों के तहत काम करती है, इसलिए भारत सरकार के आदेश मानना जरूरी नहीं।
केंद्र की ओर से कहा गया कि:
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने कंपनी की दलीलें खारिज करते हुए कहा:
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