होम मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई. तिहाड़ से रिहाई के बाद बोले CM अरविंद केजरीवाल

समाचारदेशप्रादेशिकीदिल्ली Alert Star Digital Team Sep 13, 2024 08:25 PM

मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई. तिहाड़ से रिहाई के बाद बोले CM अरविंद केजरीवाल

मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई. तिहाड़ से रिहाई के बाद बोले CM अरविंद केजरीवाल

मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई. तिहाड़ से रिहाई के बाद बोले CM अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. दिल्ली सीएम की रिहाई 156 दिनों बाद हुई है. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया. उन्होंने कहा कि मेरी ताकत 100 गुना और बढ़ गई है.

मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया. मेरे खून का कतरा-कतरा देश के लिए है. लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआएं की. मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन हर कदम पर जिंदगी ने मेरा साथ दिया. साजिश पर सत्य की जीत हुई है.

दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं आज जेल से 100 गुना ज्यादा हौसले और ताकत के साथ बाहर आया हूं. इनकी जेल की सलाखें और दीवार मेरे हौसले को कम नहीं कर सकीं. लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया. इन लोगों ने मेरे लिए मन्नत मांगी, मंदिर-मस्जिद गए. मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है.

केजरीवाल बोले- जिंदगी भर लड़ूंगा

सीएम ने आगे कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया. इनको लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो मेरे हौसले टूट जाएंगे. ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को अंदर से कमजोर काम करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर इनसे लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. अदालत ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.

अदालत ने शर्तों के साथ दी है जमानत

अदालत ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी. केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी साल 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी में जमानत नहीं मिलने से जेल में थे.

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