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महाराष्ट्र लॉकडाउन: मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद, सख्त फैसला जारी
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है।
मंत्रिपरिषद ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी। इसे सोमवार 5 अप्रैल को शाम 8 बजे से 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। इन प्रतिबंधों को लागू करते समय, राज्य के आर्थिक चक्र को प्रभावित नहीं करने और श्रमिकों और मजदूरों को परेशान नहीं करने के लिए ध्यान रखा गया है और भीड़ भरे स्थानों को बंद करने पर जोर दिया गया है।
धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी
रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है। मलिक ने बताया कि शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें बंद रहेंगे। केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल ले जाने की इजाजत होगी।
कृषि वस्तुओं का परिवहन हमेशा की तरह जारी
कृषि कार्य शुरू कृषि और कृषि कार्य, खाद्यान्न और कृषि वस्तुओं का परिवहन हमेशा की तरह जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू का मतलब है कि 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और किसी को भी वैध कारण के बिना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा।
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद
सार्वजनिक स्थान जैसे उद्यान, वर्ग, समुद्र तट आदि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। यदि यह देखा जाए कि स्वास्थ्य नियमों का पालन किए बिना लोग दिन-प्रतिदिन इन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगा रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से जगह को बंद कर सकता है।
मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे
किराने, दवाई, सब्जी आदि को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, मॉल, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकान के दुकानदारों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि नियमों का पालन स्वयं और ग्राहकों द्वारा किया जाता है।
सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत
सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी। उद्योग और उत्पादन क्षेत्र, सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे। निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी।
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