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समाचारदेश Alert Star Digital Team Mar 15, 2021 09:15 PM

बटला हाउस एनकाउंटर केस में आया फैसला,

बटला हाउस एनकाउंटर केस में आया फैसला,

बटला हाउस एनकाउंटर केस में आया फैसला,

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने साल 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि कि यह अपराध 'दुलर्भतम श्रेणी' में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा दिये जाने की जरूरत है.

 

अदालत ने आरिज पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और कहा कि इसमें से 10 लाख रुपये तत्काल शर्मा के परिवार के सदस्यों के लिये जारी कर दिये जाने चाहिए. हम आपको बता रहे हैं कि बटला हाउस मुठभेड़ मामले में अब तक क्या-क्या हुआ


 


  • 13 सितम्बर, 2008: सिलसिलेवार धमाकों से दिल्ली दहल गई, जिसमें 39 लोग मारे गए थे और 159 लोग घायल हुए थे.

  • 19 सितंबर, 2008: पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई; प्राथमिकी दर्ज की गई.

  • 3 जुलाई, 2009: आरिज खान और शहजाद अहमद को न्यायालय ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया.

  • 2 फरवरी, 2010: शहजाद अहमद लखनऊ से गिरफ्तार.

  • 1 अक्टूबर, 2010: मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित की गई.

  • 30 जुलाई, 2013: इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी और सह-अभियुक्त शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

  • 14 फरवरी, 2018: 10 साल तक फरार रहने के बाद आरिज खान को गिरफ्तार किया गया.

  • आठ मार्च, 2021: आरिज खान को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया.

  • 15 मार्च, 2021: अदालत ने आरिज खान को मृत्युदंड दिया, 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
Alert Star Digital Team

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