होम कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ई-लोक अदालत के जरिए करेगा मामलों का जल्द निपटारा

समाचारदेश Alert Star Digital Team Jul 4, 2020 09:12 PM

कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ई-लोक अदालत के जरिए करेगा मामलों का जल्द निपटारा

कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ई-लोक अदालत के जरिए करेगा मामलों का जल्द निपटारा

कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ई-लोक अदालत के जरिए करेगा मामलों का जल्द निपटारा

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट देश का पहला कोर्ट है जिसने गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए नेशनल लोक अदालत के स्वरूप में बदलाव कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई अब वर्चुअल कोर्ट में होगी।

कोरोना संक्रमण से पूर्व की व्यवस्था

कोरोना संक्रमण से पूर्व की व्यवस्था पर नजर डालें तो नेशनल लोक अदालत के दौरान अपीलार्थी और पक्षकार अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहते थे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष वकील के जरिए कोर्ट के सामने अपनी बात रखते थे। समझौता को लेकर विकल्प सुझाए जाते थे। जज के निर्देश पर दोनों पक्ष के वकील समझौता की कोशिश करते थे। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाता था।

ई-लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जज लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आएंगे

ई-लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जज लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आएंगे। संबंधित वकील अपने पक्षकार के साथ कुछ इसी तरह दिखेंगे। पक्षकारों के साथ वकील संबंधित कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट समझौता के लिए समय निर्धारित करेगा। तय समय में वकील अपने पक्षकार के साथ लैपटॉप के स्क्रीन पर नजर आएंगे। कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे। वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

ई-लोक अदालत में होगी सुनवाई

इस वर्ष प्रस्तावित दो नेशनल लोक अदालतें कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण निरस्त की जा चुकी है। न्यायालयों में गरीब पक्षकारों के प्रकरण काफी संख्या में लंबित हैं। इसमें समझौता योग्य प्रकरणों, पारिवारिक मामले तथा विशेषकर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पक्षकार अपने मामलों में शीघ्र निर्णय की अपेक्षा रखतें हैं। ई नेशनल लोक अदालत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अलावा जिला कोर्ट व सभी तहसील कोर्ट में आयोजित की जाएगी।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)