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यूपी: कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन के बाहर शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 9 बजे तक खुलेंगी
रविवार को सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए उसके मुताबिक, यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. वहीं फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी. इसमें कहा गया कि बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है और दोपहिया गाड़ी पर पर मास्क लगाकर दो लोग सवारी कर सकते हैं.
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोलने की इजाजत दी गई है. सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की इजाजत होगी. वहीं नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा. राज्य में सुपर मार्केट खोलने की इजाजत दे दी गई है.
इसके साथ ही राज्य में मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता. यूपी में अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी, वहीं अपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा. खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी. नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे.
राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. वहीं बारात घर में 30 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है. बारात घर में हथियार ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और हवाई फायरिंग करने पर कार्रवाई होगी.
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