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लॉकडाउन: राजस्थान में खुलेंगे सभी दफ्तर, शॉपिंग मॉल-होटल रहेंगे बंद
कोरोना वायरस के संकट के कारण राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने 1 जून से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं. इनमें कई गतिविधियों के लिए छूट भी दी गई है.
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को पूरी तरह से संचालित करने की अनुमति दी गई है. बसों, टैक्सियों सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी. वहीं छोटी दुकानों के अंदर दो, बड़ी दुकानों में पांच व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगेगा.
नई गाइडलाइन के तहत सभी दुकानों, कियोस्क और ठेलों को अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बसों को चलाने की अनुमति होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार श्रमिक ट्रेनों, यात्री ट्रेनों और घरेलू हवाई यात्रा का अनुमति होगी. वहीं राजस्थान में अंतिम संस्कार, विवाह संबंधी समारोहों की अनुमति शर्तों के अधीन होगी.
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