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समाचारदेश Alert Star Digital Team Apr 16, 2020 01:15 PM

लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो मिलेगा खतरनाक सजा के साथ भारी जुर्माना

लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो मिलेगा खतरनाक सजा के साथ भारी जुर्माना

लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो मिलेगा खतरनाक सजा के साथ भारी जुर्माना

देश भर में 19 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। कोरोना को दूसरे चरण में प्रवेश करने से रोक के रूप में कोरोना लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया गया है। जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना और देश भर में कार्यस्थल को अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा COVID-19 के निर्देशों के अनुसार, सामाजिक गड़बड़ी पर विशेष जोर देने के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा चेहरे को ढंकना मतलब माक्स पहनना अनिवार्य है।

जानकारी के लिए बता दें कि धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति, जो उचित कारण के बिना, केंद्र या राज्य सरकार या जिला प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, को दोषी ठहराया जाएगा। इसी के साथ एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

साथ ही यदि दोनों इस तरह के इनकार या अवरोधों के कारण जीवन के लिए या आसन्न खतरे के निर्देशों का पालन करते हैं, तो सजा पर दो साल तक का कारावास हो सकता है। मेघालय के एडीसी ने बताया कि उक्त निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि ये 19 दिन के लॉकडाउन के नई गाइंडलाइन है।

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