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त्योहारों पर भी सामाजिक,धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं: गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिये हैं कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू पूर्ण बंदी के दौरान विभिन्न त्योहारों के अवसर पर किसी को भी सामाजिक, धार्मिक या अन्य समारोह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
राज्याें से कहा गया है कि वे जिला प्रशासनों और अन्य फील्ड एजेन्सियों को पूर्णबंदी के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहें और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठायें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार और प्रचार को रोकने के लिए भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों को पूर्ण बंदी से संबंधित दिशा-निर्देशों का सब जगह प्रचार और प्रसार करना चाहिए जिससे सबको इनके बारे में पता रहे और वे इनका उल्लंघन न करें। यह भी बताया जाना चाहिए कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत जुर्माना और कार्रवाई की जा सकती है। इन दिशा-निर्देशों के नियम 9 और 10 में कहा गया है कि पूर्णबंदी के दौरान किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
गृह मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश पूर्णबंदी लागू होने के बाद जारी किये थे और बाद में इनमें संशोधन भी किया गया है।
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