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चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क लगाए गए तो होगी गिरफ्तारी
देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली समेत कई राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कड़ा कदम उठाया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार से अगर कोई शख्स सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने देखा गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बारे में एक आदेश गुरुवार को यूटी एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से जारी किया गया।
आदेश में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति वह चाहे किसी भी कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे गली, अस्पताल, ऑफिस और मार्केट में जा रहा है, उसे अवश्य कपड़े का या अन्य मास्क पहनना होगा। कोई भी वो व्यक्ति जो अपनी या ऑफिस की गाड़ी में घूम रहा है उसे भी आवश्यक तौर पर मास्क लगाना होगा।
इसमें आगे कहा गया है, “ये ऐसे स्टैंडर्ड मास्क हो जो दवाई दुकान पर उपलब्ध हो या घर में बनाया गया हो, जिसे ठीक से साफ कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता हो।”
आदेश में आगे कहा गया है, “मास्क पहनना उन सभी के लिए अनिवार्य है जो किसी साइट, ऑफिस पर काम कर रहे हों। बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति/ऑफिसर किसी भी मीटिंग या अन्य प्रयोजन में हिस्सा नहीं लेगा। यह उस नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी को मास्क पहनना सुनिश्चित करे।”
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