होम संकट में एक और राहत.सरकार ने आपके बीमा प्रीमियम की वैधता बढ़ा दी
संकट में एक और राहत.सरकार ने आपके बीमा प्रीमियम की वैधता बढ़ा दी
कोरोना वायरस के वजह से देशवासी परेशान है और सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अब वित्त मंत्रालय ने 21 अप्रैल, 2020 तक बीमा प्रीमियम की वैधता बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया है, जो प्रीमियम के भुगतान के बिना अग्रिम कवरेज की अनुमति नहीं देता है। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लागू लॉकडाउन को देखते हुए उठाया है। अस अधिनियम के आने से वाहन मालिकों और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी की वैधता बढ़ गई है। लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 15 अप्रैल तक की है। यानी की आपकी पॉलिसी की अवधि 10 दिन और बढ़ गयी है। यदि आपकी पॉलिसी इस समय अवधि में समाप्त हो गई है तो आपको पॉलिसी का कवरेज और लाभ मिलते रहेंगे। दरअसल, लॉकडाउन के कारण कई इंडस्ट्री बंद होने से लोगों का काम ठप पड़ा है, तो कई लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार ने निजी या राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित लोगों को राहत दी है। यह एक तरह से 23 करोड़ वाहन मालिकों और 40 करोड़ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से तोहफा ही है।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।