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औषधि कंपनियों के लोगों को आवागमन की सहूलियत दें राज्य
राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दवा कंपनियों के कर्मचारियों और दवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है. कोरोना (Corona virus) के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए सरकार (Government) ने देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) (बंद) घोषित किया है.
राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे अपने पत्र में एनपीपीए की अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने कहा कि वे दवाओं के कच्चे माल, पैकिंग के सामान, तैयार सामान, चिकित्सा उपकरण और वितरण के साथ इनके विनिर्माण में लगी कंपनियों के कर्मचारियों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करें. देश में कोरोना (Corona virus) को फैलने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए एनपीपीए ने कहा कि देशभर में औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हैं, लेकिन कुछ को इससे छूट दी गई है.
इसमें अनिवार्य वस्तुओं, खाद्यान्न्, दवा, चिकित्सा उपकरण, कच्चा माल और उससे जुड़े सहायक उत्पादों के विनिर्माता शामिल हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में एनपीपीए ने जिला प्रशासनों और संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक पाबंदी की अवधि में उपरोक्त सभी का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश देने को कहा है.
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