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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Jan 12, 2023 09:24 PM

Anushka Sharma ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, टैक्स मामले में दी चुनौती

Anushka Sharma ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, टैक्स मामले में दी चुनौती

Anushka Sharma ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, टैक्स मामले में दी चुनौती

अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स विभाग के एक मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने विभाग के नोटिस को चुनौती दी है। उनका मानना है कि टैक्स नोटिस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।

दरअसल सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर ने उनके खिलाफ दो आदेश पारित किए जिसके खिलाफ अब अनुष्का ने कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में जज नितिन जामदार और अभय आहूजा ने सुनवाई की और उनकी अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला
सेल्स टैक्स विभाग ने साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स वसूली के लिए अनुष्का के खिलाफ नोटिस जारी किया था। अनुष्का ने सेल्स टैक्स विभाग के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि एक कलाकार के रूप में उन पर यह टैक्स लगाना चाहिए। उनका मानना है कि टैक्स अधिकारियों ने एक परफॉर्मर या एक्टर की तुलना में उन पर ज्यादा टैक्स लगाया है।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार
अनुष्का शर्मा ने साल 2012 से लेकर 2016 तक 4 याचिकाएं दायर कीं। पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। उन्होंने याचिका दायर करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट की सहायता ली थी जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि वह खुद याचिका दायर नहीं कर सकतीं।

याचिका में क्या दी दलील
अनुष्का शर्मा की दलील है कि उन्होंने अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स, निर्माताओं और इवेंट ऑर्गनाइजर के साथ त्रि-पक्षीय समझौता किया। जिसके तहत फिल्मों, अवॉर्ड सेरेमनी में एक कलाकार के रूप में परफॉर्म किया। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि उन पर फिल्म एक्टर नहीं बल्कि प्रोडक्ट का प्रचार करने और अवॉर्ड फंक्शंस में एंकरिंग के लिए टैक्स लगाया गया।

2012-13 में उन्हें 1.2 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा गया था और अगले साल उन्हें 1.6 करोड़ का नोटिस आया था।

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