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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलते हैं 30 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य सरकार उन लोगों की आर्थिक रूप से मदद करती है जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पहले 20 हजार रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती थी जिसे बाद में तीस हजार रुपये कर दिया गया। अगर किसी परिवार का कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना की शुरूआत करने के पीछे सरकार का मकसद उस परिवार की थोड़ी आर्थिक सहायता करना है जिसके सिर से अभिभावक का साया छिन गया है जो परिवार का भरण-पोषण करता था।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पात्रता
- योजना के लिए आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा या उससे नीचे होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 56, 450/ (शहरी) और 46, 080/ (ग्रामीण) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के इकलौते कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी।
- राशि एक ही किस्त में दी जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। आवेदन के 45 दिनों के भीतर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
एनएफबीएस योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदन पत्र एसडब्ल्यूडी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- आवेदन भरकर जमा कराना होगा और सिस्टम से रसीद लेनी होगी जिसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा।
- आवेदक द्वारा फॉर्म को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भरने के 3 दिनों के भीतर जमा कराना होगा। यदि सभी जानकारियां, दस्तावेजों और प्रिंट आउट को सही ढंग से सत्यापित किया जाता है, तो - फॉर्म जमा करने के 45 दिनों के बाद आवेदक को राशि मिल जाएगी।
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