होम सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह

समाचारदेश Alert Star Digital Team Oct 3, 2022 10:15 PM

सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह

सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह

सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं, OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह


सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भारत सरकार बेहद सख्त रुख इख्तियार कर रही है। केंद्र ने नई वेबसाइटों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी साइट के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों के साथ-साथ निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों पर सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाने के खिलाफ यह सख्त सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 


एडवाइजरी में कहा गया है, "मंत्रालय ने देखा है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर दिखाई दे रहे हैं।" इसमें आगे देखा गया है कि कुछ "ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।"

सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में अवैध गतिविधियां हैं। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9 के अनुसार, यह देखा गया है कि चूंकि सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन भी निषिद्ध हैं।” सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के अनुसार, मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन एक अवैध गतिविधि है, जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है।

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