होम सीएम योगी को 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाना चाहता था सरफराज
सीएम योगी को 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाना चाहता था सरफराज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी देकर वाला राजस्थान निवासी सरफराज दहशत फैलाना चाहता था। उसकी जमानत अर्जी को आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला राष्ट्र और जन सुरक्षा से जुड़ा है।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव और धीरज सिंह का तर्क था कि घटना की रिपोर्ट दो अगस्त को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सुभाष कुमार ने दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि घटना वाले दिन शाम 7:30 बजे यूपी 112 मुख्यालय के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर शाहिद खान नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन में बम से मारने की धमकी देने का मैसेज भेजा था। पुलिस ने अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जिसकी तलाशी में दो मोबाइल फोन बरामद हुए थे।
अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने चचेरे भाई शाहिद के नाम से मैसेज भेजा था। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाना था। अदालत ने कहा है कि यह मामला साइबर आतंकवाद से संबंधित है और राष्ट्र व जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर प्रकरण है।
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