होम हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित,

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Feb 22, 2022 08:44 PM

हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित,

हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित,

हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित,

कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल यानी 23 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध केवल कक्षाओं में और पढ़ाई के समय के लिए है। परिसर में कोई प्रतिबंध नहीं है।

राज्य सरकार ने बताया कि संस्थागत अनुशासन के अधीन उचित प्रतिबंधों के साथ भारत में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस आरोप को खारिज कर दिया कि हेडस्कार्फ़ पहनने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था, जो हर तरह के भेदभाव को रोकता है।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने याचिकाकर्ता के तर्क पर जवाब देते हुए कहा कि हेडस्कार्फ़ पहनने का अधिकार 19(1)(ए) की श्रेणी में आता है न कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है, तो संस्थागत अनुशासन के अधीन कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 19(1) के तहत दावा किए गए अधिकार (ए) अनुच्छेद 19 (2) से संबंधित है जहां सरकार संस्थागत प्रतिबंध के अधीन एक उचित प्रतिबंध लगाती है।

इस मामले में प्रतिवादियों, शिक्षकों के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि ने कहा कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का समान अधिकार है। एक शिक्षक के रूप में मैं कक्षा में एक स्वतंत्र दिमाग रखना पसंद करूंगा। 

इस हफ्ते सुनवाई खत्म करने के पक्ष में कोर्ट

कर्नाटक होई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह हिजाब से संबंधित मामले का इसी हफ्ते निस्तारण करना चाहता है। इसके साथ ही कोर्ट ने इससे जुड़े सभी पक्षों से सहयोग देने की अपील भी की। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश एक वकील ने हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ से उन मुस्लिम लड़कियों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया, जो हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में उपस्थित होना चाहती हैं। 

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)