होम यूपी में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो ध्यान दें, अब फॉर्म 6 के साथ ये काम हुआ जरूरी, वरना नहीं बनेगी बात
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम (UP SIR) युद्धस्तर पर चल रहा है, लेकिन अगर आप नया नाम जुड़वाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम (UP SIR) युद्धस्तर पर चल रहा है, लेकिन अगर आप नया नाम जुड़वाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि अब फॉर्म-6 भरने के साथ-साथ एक घोषणा पत्र भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन अटक सकता है। आयोग ने साफ किया है कि फॉर्म में आवेदक का नाम और पता बिल्कुल सही स्पेलिंग में होना चाहिए और साथ में लेटेस्ट फोटो और मोबाइल नंबर भी देना होगा।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस नई व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, "विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा. फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है." इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, घोषणा पत्र देना ही होगा।
आयोग की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस घोषणा पत्र में आपको वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपना या अपने परिवार (माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी) का विवरण भरना होगा। इसमें विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या बतानी होगी। अगर डेटाबेस में आपकी मैपिंग सही पाई गई, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 2003 की लिस्ट का विवरण नहीं मिला या डेटा मैच नहीं किया, तो आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिस का जवाब देने के लिए जन्मतिथि के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाए गए हैं:
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।