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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Oct 15, 2026 04:28 PM

UP Panchayat Election 2026: क्या 3 महीने में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बाद अब योगी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है।

UP Panchayat Election 2026: क्या 3 महीने में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बाद अब योगी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार फिलहाल अदालत के आदेश का अध्ययन कर रही है। इसके बाद ही चुनाव को लेकर आगे की दिशा तय की जाएगी।

यूपी पंचायत चुनाव पर क्या बोले ओम प्रकाश राजभर?

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना सभी का दायित्व है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी उन्होंने आदेश का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। ऐसे में आदेश को पढ़े और समझे बिना इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पहले न्यायालय के निर्देशों का विस्तार से अध्ययन होगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

क्या अगले तीन महीने में होंगे पंचायत चुनाव?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से ही प्रदेश में यह सवाल उठ रहा है कि क्या निर्धारित समयसीमा के अंदर चुनाव संपन्न हो पाएंगे।

ओम प्रकाश राजभर के बयान से फिलहाल चुनाव की तारीखों को लेकर कोई अंतिम स्पष्टता नहीं मिली है। मंत्री ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए ही आगे की दिशा तय करेगी। उन्होंने जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से भी बचने की बात कही।

चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों की क्या होगी भूमिका?

अदालत के निर्देशों के मुताबिक, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में गांवों का कामकाज संभालेंगे। इससे पंचायतों के प्रशासनिक कार्य जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी।

अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत के आदेश के अध्ययन तथा आगे की प्रक्रिया को लेकर होने वाले कदमों पर नजर रहेगी। फिलहाल मंत्री के बयान से इतना स्पष्ट है कि सरकार ने चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों को समझने के बाद तय की जाएगी।

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