होम UP में Aadhaar Card और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
यूपी सरकार का यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए एक पत्र के आधार पर लिया गया है।
दरअसल UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या अस्पताल के किसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से नहीं लिया जाता है। ऐसे में इस पर अंकित जन्मतिथि अनुमानित होती है, जो एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर नहीं मानी जा सकती है।
नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर अब निम्नलिखित दस्तावेजों को ही लिया जा सकता है:
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