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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Mar 16, 2022 10:43 PM

हाई केार्ट ने जतायी नाराजगी निजी स्कूलों की फीस बढाने पर लगी रोक पर सरकार जल्द करे पुनर्विचार

हाई केार्ट ने जतायी नाराजगी निजी स्कूलों की फीस बढाने पर लगी रोक पर सरकार जल्द करे पुनर्विचार

 हाई केार्ट ने जतायी नाराजगी निजी स्कूलों की फीस बढाने पर लगी रोक पर सरकार जल्द करे पुनर्विचार

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को  निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाई गई रोक को हटाने पर विचार करने संबधी 16 फरवरी 2022 के आदेश पर अब तक विचार न करने पर नाराजगी जतायी  है। केार्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह केार्ट के आदेश पर विचार करे। केार्ट ने कहा कि उसे विश्वास है कि अगली सुनवायी तक सरकार उसके पिछले निर्देश पर विचार करके उसे अवगत करायेगी। 
      यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस एनके जौहरी की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल राय व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया गया।16 फरवरी 2022 केा याचिका पर सुनवायी करके कोर्ट  ने कहा था कि 11 फरवरी को शासनादेश पारित करते हुए, स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए थे  लिहाजा अब फीस वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर भी सरकार केा विचार करना चाहिए।
      याची ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस इस साल भी न बढ़ाए जाने सम्बंधी 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को चुनौती दी थी ।  याचिका में सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को खारिज करने की मांग की गई है।दलील दी गई थी कि उक्त शासनादेश शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। याचियों की ओर से दलील दी गई कि अब जबकि स्वयं सरकार ने 11 फरवरी के शासनादेश के जरिए स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है जिसका आशय है कि हम सामान्य जीवन में लौट आए हैं तो सरकार केा प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ाने पर लगी रोक पर भी पुर्नविचार करना चाहिए। कोर्ट  ने याची पक्ष की इस दलील को सही माना था । कोर्ट  ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से नए अकादमिक सत्र की शुरूआत होनी है और इसके पहले निजी स्कूलों को फी स्ट्रक्चर भी प्रकाशित करना है व इसके प्रकाशन के बाद बच्चों के माता-पिता की यदि आपत्तियां आती हैं तो उन पर भी विचार करना है। केार्ट  ने इन टिप्पणियों के साथ 16 फरवरी 2022 केा कहा  था कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार शुल्क वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर विचार करेगी।इस मामले पर जब बुधवार को सुनवायी हुई तो सरकारी वकील ने केार्ट से और समय की  मांग किया । केार्ट ने समय तो दे दिया किन्तु सरकार के रवैये पर एतराज जताया।


 

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