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समाचारदेश Alert Star Digital Team Sep 16, 2026 02:29 PM

CDSCO का बड़ा Health Alert: Pakistan की इन 2 Whitening Creams पर रोक, इस्तेमाल किया तो हो सकता है गंभीर नुकसान

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने पाकिस्तान से आने वाले अनऑथराइज्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है।

CDSCO का बड़ा Health Alert: Pakistan की इन 2 Whitening Creams पर रोक, इस्तेमाल किया तो हो सकता है गंभीर नुकसान

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने पाकिस्तान से आने वाले अनऑथराइज्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। ड्रग रेगुलेटर की ओर से जारी नोटिस में पाकिस्तान में बनी बताई जा रही दो Whitening Creams को फ्लैग किया गया है। इनमें 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' और 'गोरी ब्यूटी क्रीम' शामिल हैं।

CDSCO ने इन दोनों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने की जानकारी देते हुए इनके इस्तेमाल को लेकर भी चेतावनी दी है। रेगुलेटर के मुताबिक, इन क्रीमों में तय सीमा से अधिक मात्रा में हेवी मेटल्स पाए गए हैं, जिससे इनके इस्तेमाल से जहरीले प्रभाव पड़ सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

क्रीमों में मिले तय सीमा से ज्यादा Heavy Metals

CDSCO के अनुसार, 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' और 'गोरी ब्यूटी क्रीम' में "बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स" पाए गए हैं। ड्रग रेगुलेटर ने बताया कि इनकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। इसी वजह से इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की गई है।

सरकारी नोटिस में कहा गया है, "बिना मंजूरी वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के खिलाफ पब्लिक हेल्थ अलर्ट - ग्राहकों के इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए सुरक्षित होने चाहिए. इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट को 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' और 'कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020' के तहत रेगुलेट किया जाता है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स 'ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स' (BIS) द्वारा जारी किए जाते हैं. बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना जरूरी है. कॉस्मेटिक्स के इम्पोर्ट के लिए, प्रोडक्ट्स को तय नियमों के अनुसार 'सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी' के पास रजिस्टर कराना जरूरी है."

CDSCO ने ग्राहकों को दी ये सलाह

CDSCO ने लोगों से पाकिस्तान में बनी बताई गई इन दोनों क्रीमों को खरीदने से बचने की सलाह दी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही इन्हें खरीद लिया है, तो ऐसे या इसी तरह के नाम वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

नोटिस में आगे कहा गया है, ''पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वो इन प्रोडक्ट्स न खरीदें. अगर खरीद लिए हैं, तो ऐसे या इसी तरह के नाम वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें. साथ ही, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही खरीदें और इस्तेमाल करें जिन पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख, और रजिस्ट्रेशन नंबर (इम्पोर्ट किए गए कॉस्मेटिक्स के मामले में) जैसी जानकारी दी गई हो."

रेगुलेटर ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल पर दी गई जरूरी जानकारियों की जांच करें। इनमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शामिल हैं। वहीं, इम्पोर्ट किए गए कॉस्मेटिक्स के मामले में रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी भी देखनी चाहिए।

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