होम Budget 2026: अब टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल, विदेश में छिपाई संपत्ति पर भी मिली बड़ी राहत, जानें नए नियम
बजट 2026 में भले ही आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया हो, लेकिन मोदी सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐतिहासिक सुधार करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है.
नई दिल्ली: बजट 2026 में भले ही आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया हो, लेकिन मोदी सरकार ने 'इनकम टैक्स एक्ट' में ऐतिहासिक सुधार करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में जेल की सजा के प्रावधान को खत्म किया जा रहा है. साथ ही, विदेश में संपत्ति रखने वालों के लिए भी नियमों को आसान बनाया गया है.
1. अब टैक्स चोरी या गड़बड़ी पर नहीं होगी जेल
सरकार ने टैक्स सिस्टम को 'अपराध मुक्त' (Decriminalize) बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
2. विदेश में संपत्ति छिपाने पर भी नरमी (NRIs को राहत)
बजट में उन लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिनके पास विदेश में छोटी-मोटी संपत्ति है लेकिन वे गलती से उसे अपने टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दिखा पाए.
सरकार का मकसद: विश्वास बढ़ाना
सरकार का कहना है कि वह टैक्स सिस्टम को ज्यादा व्यावहारिक बनाना चाहती है ताकि करदाताओं को अनावश्यक परेशान न होना पड़े. रिटर्न फाइल करने की समय सीमा और प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने पर जोर दिया गया है.
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