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समाचारराजनीतिप्रादेशिकीबिहार Alert Star Digital Team Sep 24, 2025 07:58 PM

बिहार चुनाव में महागठबंधन का बड़ा दांव, ठेकों में 50% और निकायों में 30% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को साधने के लिए खास संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें आरक्षण और जातीय जनगणना पर बड़ा ऐलान किया गया है।

बिहार चुनाव में महागठबंधन का बड़ा दांव, ठेकों में 50% और निकायों में 30% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस

Rahul Gandhi on Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को साधने के लिए खास संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें आरक्षण और जातीय जनगणना पर बड़ा ऐलान किया गया है। पटना में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ देगा।

राहुल गांधी का ऐलान

राहुल गांधी ने कहा,
“वोटर अधिकार यात्रा बहुत सफल रही। हमने जनता को बताया कि संविधान खतरे में है और अधिकार छीने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेगा। सरकारी ठेकों में 50% और निजी संस्थानों में भी अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी ठेकों में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

संकल्प पत्र के मुख्य वादे

  1. अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा, जैसा कि एससी/एसटी समाज के लिए पहले से लागू है।
  2. पंचायत और नगर निकायों में EBC आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
  3. आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने के लिए कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
  4. भर्तियों में “Not Found Suitable (NFS)” की अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा।
  5. EBC सूची में कम या ज्यादा समावेशन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी।
  6. भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल और शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी।
  7. निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC, OBC, SC और ST बच्चों को मिलेगा।
  8. 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. संविधान की धारा 15(5) के तहत सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा।
  10. आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा और जातीय आरक्षण सूची में बदलाव केवल विधान मंडल की अनुमति से संभव होगा।
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