होम पश्चिम बंगाल में 3 घंटे के लिए खोले जा सकेंगे रेस्टोरेंट, लेकिन ये शर्तें होंगी लागू
पश्चिम बंगाल में 3 घंटे के लिए खोले जा सकेंगे रेस्टोरेंट, लेकिन ये शर्तें होंगी लागू
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट को तीन घंटे के लिए खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन सरकार ने रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. इनके मुताबिक रेस्तरां में काम करने वाले सभी लोग कोविड की वैक्सीन लगवा चुके हों. हालांकि रेस्तरां को कब से खोला जाएगा इस संबंध में अभी तक किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं हुई है.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की. राज्य सरकार 15 जून से शॉपिंग मॉल को भी 25 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोलने पर विचार कर रही है. बनर्जी ने राज्य सचिवालय में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद यह बात कही.ममता बनर्जी ने कहा, ''पश्चिम बंगाल में पाबंदियां लगाए जाने के बाद कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है. रेस्तरां को सशर्त शाम 5 बजे से 8 बजे तक तीन घंटे के लिए खोलने की इजाजत दे दी गयी है. वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कोविड का टीका लगवाना अनिवार्य होगा.''मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घरेलू सहायकों के टीकाकरण के विकल्प पर उसी तरह विचार कर रही है जिस तरह से हॉकरों, बस कंडक्टरों, विक्रेताओं और अन्य लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई गयी है. बनर्जी ने लोगों से बढ़-चढ़कर कोविड टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि अब तक राज्य के 1.4 करोड़ लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं. राज्य सरकार की कोशिश है कि जल्द अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके.
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