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समाचारदेश Alert Star Digital Team Jan 13, 2021 09:40 PM

हाफि‍ज सईद के 2 सहयोगियों को टेरर फंडिंग केस में 15-15 साल की सजा

हाफि‍ज सईद के 2 सहयोगियों को टेरर फंडिंग केस में 15-15 साल की सजा

हाफि‍ज सईद के 2 सहयोगियों को टेरर फंडिंग केस में 15-15 साल की सजा

पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद के दो करीबी सहयोगियों को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में 15-15 साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई है. सईद के संगठन के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को भी सजा सुनायी गई है. लाहौर में आतंकरोधी अदालत ने मंगलवार को सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने जेल की सजा सुनाई थी.

अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को पीटीआई को बताया, ''न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा दर्ज मामले में याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल में से प्रत्येक को 15 साल छह महीने और प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई.'' इससे पहले अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के तीन मामले में मुजाहिद को 47 साल जेल की सजा सुनायी थी. इसी तरह, तीन मामलों में इकबाल को 26 साल की सजा दी गई थी.

 

मुजाहिद और इकबाल दोनों को करीब 15 साल जेल में रहना होगा क्योंकि उन्हें सुनायी गयी सभी सजा एकसाथ चलेगी. आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए पाकिस्तान पर बढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच पिछले सप्ताह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनायी गई.

 

लखवी को तीन अपराधों के लिए 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 620 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया. उसकी सजा एक साथ चलेगी. सीटीडी ने अलग अलग शहरों में हाफिज सईद समेत उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए थे. आतंकरोधी अदालत अब तक पांच मामलों में आतंक के वित्त पोषण के आरोपों को लेकर सईद को कुल मिलाकर 36 साल की सजा सुना चुकी है. सभी मामलों में उसकी सजा एक साथ चलेगी. उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है.

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