होम 31 दिसंबर शाम छह बजे से 1 जनवरी सुबह छह बजे तक बेंगलुरू में लागू रहेगी धारा 144
31 दिसंबर शाम छह बजे से 1 जनवरी सुबह छह बजे तक बेंगलुरू में लागू रहेगी धारा 144
बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार में मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस बार राज्य में पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया है, ऐसे में एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है. बता दें कि ब्रिटेन से कर्नाटक आए 27 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं.
वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में 31 दिसंबर शाम छह बजे से 1 जनवरी की सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. बेंगलुरू के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला और इंदिरानगर में 'नो मैन जोन' बनाए जाएंगे. पब, बार, रेस्तरां के लिए पहले से जिनके पास कूपन होगा उन्हें ही यहां अनुमति दी जाएगी.
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।