होम मास्क ना लगाने वालों को कोविड सेंटर में सेवा करने के लिए भेजें- गुजरात हाई कोर्ट

समाचारदेश Alert Star Digital Team Dec 2, 2020 10:03 PM

मास्क ना लगाने वालों को कोविड सेंटर में सेवा करने के लिए भेजें- गुजरात हाई कोर्ट

मास्क ना लगाने वालों को कोविड सेंटर में सेवा करने के लिए भेजें- गुजरात हाई कोर्ट

मास्क ना लगाने वालों को कोविड सेंटर में सेवा करने के लिए भेजें- गुजरात हाई कोर्ट

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा कोविड-19 देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा करने को अनिवार्य बनाए. मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को कोविड-19 देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा के लिए भेजा जाए. समुदायिक सेवा के तहत साफ-सफाई जैसे गैर चिकित्सकीय काम में उन्हें लगाया जा सकता है. उल्लंघन करने वालों को पांच से 15 दिन तक रोजाना चार से छह घंटे के लिए भेजा जा सकता है.

 

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कोविड-19 देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. पीठ ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाने, उचित दूरी का पालन नहीं करने के कारण कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह तथ्य साबित हो चुका है कि वायरस के खिलाफ मास्क पहनना कारगर उपाय है. पीठ ने कहा कि यह ऐसा समय है कि लोग मास्क पहनने की आदत डाल लें.

 

अदालत ने कहा, ''हमारी राय है कि राज्य को एक नीति या आदेश जारी करना चाहिए जिसमें मास्क नहीं पहनने पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया जाए और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर उनकी सेवा निर्धारित की जा सकती है.''

 

अदालत ने कहा, ''इसलिए हम राज्य को इस संबंध में एक अधिसूचना लाने का निर्देश देते हैं जिसमें मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना और सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया जाए.'' अदालत ने मुद्दे पर राज्य सरकार के रूख को भी ''दुर्भाग्यपूर्ण'' बताया और कहा कि राज्य को ऐसे समय में जरूरी ऐहतियाती कदम उठाने चाहिए.

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