होम राजस्थान HC बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान HC बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा स्पीकर के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें स्पीकर ने सचिन पायलट व अन्य बागी विधायकों के खिलाफ आयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई करने पर रोक के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने साथ ही हाईकोर्ट को शुक्रवार को मामले में आदेश जारी करने की इजाजत दे दी, लेकिन कहा कि यह शीर्ष अदालत की कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई कृष्णा मुरारी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की.
सचिन पायलट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरिश साल्वे ने पीठ से कहा कि इसपर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीकर हाईकोर्ट जा चुके हैं अब वह रोक लगाने की मांग नहीं कर सकते. पीठ ने पाया कि इस मामले के लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. पीठ ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सी.पी. जोशी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, आपके प्रश्नों के लिए लंबी सुनवाई की आवश्यकता हैं. सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर देना चाहिए. इसपर कोर्ट ने कहा कि यह वह विषय है जिसे हम देखना चाहते हैं.
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