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यूपी अध्यापक भर्ती मामले में HC से अभ्यर्थियों को राहत नहीं
उत्तर प्रदेश में अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी. इस सिलसिले में कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. अब इस मामले में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने यह आदेश रोहित शुक्ल, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं पर दिया है. इन याचिकाओं में चयन परिणाम रद्द करने की मांग की गई थी. जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ में 69 हजार अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई हुई.
बता दें कि इससे पहले, उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 21 को खारिज कर दिया था. इसके बाद दो जजों ने आदेश में संशोधन की इच्छा जताई और मामले को ओपन कोर्ट में सुनने का आदेश दिया गया. इसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया. इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष भेजे. सरकार बताए कि 45 फीसद सामान्य और आरक्षित के लिए 40 फीसदी के आधार को क्यों बदला. 6 जुलाई तक कोर्ट चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बताए. तब तक शिक्षा मित्र, जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, उनको परेशान न किया जाए.
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