होम मॉल, सिनेमा हॉल, बस....जानें नए दिशा-निर्देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
मॉल, सिनेमा हॉल, बस....जानें नए दिशा-निर्देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
पूरे देश में लॉकडाउन 31 मई यानी 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 के बाबत केंद्रीय गृहमंत्रालय (MHA) ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. इस गाइडलाइंस में पहले की तरह घरेलू विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो सेवा खुल जाएगी. लेकिन नए गाइडलाइंस में इसपर भी रोक है.
आइए बताते हैं नए गाइडलाइंस में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा. इसके साथ ही राज्यों को क्या-क्या अधिकार दिया गया है. विस्तार से बताते हैं.
1.नए दिशा निर्देश के मुताबिक घरेलू विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी. एयर एंबुलेंस सर्विस, ऑपरेशन सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान की परमिशन होगी.
2. मेट्रो सेवा भी नहीं शुरू होगी.
3. स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थानों पर रोक जारी रहेगी. ऑनलाइन
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