होम प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू, सरकार को मिले कई अधिकार

समाचारदेश Alert Star Digital Team May 3, 2020 02:37 PM

प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू, सरकार को मिले कई अधिकार

प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू, सरकार को मिले कई अधिकार

प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू, सरकार को मिले कई अधिकार

 फैलते कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में महामारी अध्यादेश लागू किया है। अध्यादेश में महामारी के दौरान सरकार द्वारा तय नियमों एवं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ किए जाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अवेहलना करने वालों पर 100 रुपये, मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये, बिना मास्क सामान बेचने पर 500 रुपये सार्वजनिक स्थान पर मघपान करने पर 500 रुपये, गुटखा थूंकने पर 200 रुपये बिना अनुमति शादी करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पिछले डेढ़ माह से जारी कोराना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। विधानसभा के आगामी सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित कराया जाएगा।

प्रदेश में पूर्व में राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम-1957 लागू था। यह कानून काफी पुराना होने के कारण समय के साथ कई खामी भी सामने आ रही थी। कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होते ही इस कानून को लेकर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह एवं विधि विभाग के अधिकारियों ने अध्यादेश लाने की तैयारी शुरू की थी। अध्यादेश को शनिवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मंजूरी दे दी।

नए अध्यादेश के तहत किसी भी व्यक्ति, समुह अथवा संस्था के खिलाफ केस दर्ज कर कंपाउंड करने की शक्ति राज्य सरकार को मिली है। जिला कलेक्टरों की शक्तियों का दायर भी बढ़ाया गया है। महामारी के दौरान जिलों में कलेक्टर द्वार तय की गई गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक किया गया है। इसका उल्लघंन करने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मामले दर्ज होंगे। महामारी के समय सार्वजनिक कार्यक्रम करने, थूंकने, जानबूझकर महामारी को फैलाने में सहयोग करने, चिकित्सकों एवं पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रव्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)