होम क्या लॉकडाउन में आज से मिलेगी रियायत?

समाचारराजनीति Alert Star Digital Team Apr 20, 2020 01:12 AM

क्या लॉकडाउन में आज से मिलेगी रियायत?

क्या लॉकडाउन में आज से मिलेगी रियायत?

क्या लॉकडाउन में आज से मिलेगी रियायत?

देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन सरकार द्वारा 20 अप्रैल से चयनित इलाकों में चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आज से चालू हो सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। कृषि, बागवानी गतिविधियों, खेतों में काम कर रहे किसान तथा कामगारों को कृषि उत्पादों की खरीद की अनुमति है।

इससे लोगों में उम्मीद जगने लगी थी कि जहां-जहां पर कोरोना का असर कम है, वहां-वहां सरकारों और प्रशासनों द्वारा छूट दी जाएगी, लेकिन कई राज्य सरकारों ने स्पष्ट कर दिया कि वे रियायतें नहीं देने जा रहे हैं, लॉकडाउन का वैसे ही पालन किया जाए, जैसे किया जा रहा है।

ई-कॉमर्स के गैर-जरूरी वस्तुओं पर पाबंदी

सबसे पहले केंद्र सरकार ने ही यू-टर्न लेते हुए लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी। 15 अप्रैल को जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

दिल्ली में नहीं मिलेगी छूट

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ग्रीन और ओरेंज क्षेत्रों में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह जारी लॉकडाउन में राहत नहीं देगी क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार थमा नहीं है। सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति की समीक्षा करेगी। उत्तराखंड में कोरोनो वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर 3 मई तक सरकारी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा।

ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश का हाल

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं उन्हें अभी नहीं खोला जाएगा। 20 अप्रैल से प्रदेश में उद्योगों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने कहा कि जिले के निवासियों के हित में, हम सख्त लॉकडाउन उपायों को लागू करेंगे और कोविड 19 से निपटने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। कृपया जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें। यानी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। गाजियाबाद एसएसपी की तरफ से कहा गया, 'जनपद में 20 अप्रैल 2020 से कोई भी नई आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालयी/परिवहन/शैक्षणिक व अन्य गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक प्रारंभ नहीं की जाएगी। जिन नियमों एवं कानूनों के तहत लॉकडाउन चल रहा है वह उसी प्रकार यथास्थिति सख्त एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)