होम लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री को रोके जाने संबंधी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

समाचारदेश Alert Star Digital Team Apr 14, 2020 02:23 PM

लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री को रोके जाने संबंधी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री को रोके जाने संबंधी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री को रोके जाने संबंधी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान शराब बिक्री को रोके जाने संबंधी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है. यह याचिका छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन के उस पत्र के आधार पर दायर की गई थीए जिसमें यह उल्लेख था कि लॉकडाउन (Lockdown) में शराब दुकान खोलने की संभावना टटोलने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है.

कमेटी के गठन के बाद ही सूबे में शराब दुकान खुलने की अटकलें तेज हो गई थी. कमेटी बनाने के फैसले के खिलाफ राजधानी रायपुर (Raipur) की समाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार (Government) (State government) ने तर्क दिया कि दो अप्रैल के कमेटी बनाने के आदेश को राज्य सरकार (Government) (State government) ने खुद ही समाप्त कर दिया है. लिहाजा इस याचिका का अब कोई अर्थ नहीं है. और लॉकडाउन (Lockdown) के बाद शराब दुकान खुलने पर सरकार (Government) ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है.

इस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका निराकृत कर दी कि सरकार (Government) ने जब खुद ही कमेटी बनाने के आदेश को वापिस ले लिया है तो फिर वह इश्यू ही खतम हो गया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के बाद राज्य सरकार (Government) (State government) स्थितियों को देख कर निर्णय लेगी और यदि याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति हो तब वे पुनः अदालत आ सकती है.

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