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केरल सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नहीं बिकेगी शराब
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए शराब की बिक्री करने की मंजूरी दी गई थी।
इन लोगों के सिंड्रोम से पीड़ित होने का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद उन्हें शराब दिए जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने फैसले पर तीन हफ्तों के लिए रोक लगाई है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से राज्य में शराब की बिक्री बंद है।
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