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पुलवामा हमला: NIA ने समय पर दायर नहीं की चार्जशीट, अभियुक्त को मिली ज़मानत
पुलवामा हमले की साज़िश रचने के एक अभियुक्त को दिल्ली हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. कोर्ट ने यह ज़मानत इसलिए दी क्योंकि मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA) तय समय पर आरोपपत्र दाख़िल नहीं कर पाई.
स्पेशल एनआईए जज परवीन सिंह ने इस संबंध में 18 फ़रवरी को आदेश जारी किया था मगर यह ख़बर अब सामने आई है. जज ने कहा था कि अभियुक्त यूसुफ़ चोपान क़ानूनी रूप से ज़मानत हासिल करने के हक़दार हैं.
चोपान के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके क्लाइंट 120 दिनों से हिरासत में हैं जबकि चार्जशीट फ़ाइल करने की अवधि ख़त्म हो चुकी है.
इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को 50 हज़ार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की गारंटी भरने को कहा. यह भी कहा गया कि जब एनआईए को ज़रूरत हो तो जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध रहे.
14 फ़रवरी 2019 को सीआरपीएफ़ के काफ़िले में घुस आई विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी में धमाके के कारण 40 जवानों की मौत हो गई थी.
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