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सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: शशि थरूर को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की इजाजत
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तीन महीने से अधिक समय के लिए विदेश यात्रा करने की इजाजत दे दी. एडिशनल सेशन अजय कुमार कुहर ने फरवरी और मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नॉर्वे की यात्रा के लिए थरूर के आवेदन को मंजूर कर लिया
थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. अदालत ने उन्हें कुछ शर्तो के साथ जमानत दी थी. 63 वर्षीय नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था.
शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 306 के अंतर्गत मामला दर्ज है. दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है. 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली स्थित फाइव स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर का शव संदिग्ध हालात में मिला था.
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में शशि थरूर पर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. थरूर को इस मामले में पेश नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया.
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
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