होम अपील की अवधि पूरी होने से पहले डेथ वारंट पर SC ने उठाया सवाल
अपील की अवधि पूरी होने से पहले डेथ वारंट पर SC ने उठाया सवाल
गुजरात के एक लोकल कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा मौत की सजा पाए दोषियों को अपील दाखिल करने के लिए मिली 60 दिन की समयसीमा पूरी होन से पहले ही सजा की तामील के लिए डेथ वारंट जारी कैसे किया गया?
जस्टिस एसए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था -
'किसी दोषी के खिलाफ मौत का वारंट 60 दिन की उस अवधि के पूरे होने से पहले जारी नहीं किया जा सकता जो दोषी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए मिली है.'
'कोर्ट ने कैसे पारित किया आदेश'
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में एक फैसला बाकी रहने के बावजूद सेशंस कोर्ट डेथ वारंट जारी करने के आदेश कैसे पारित कर रहा है.' पीठ ने आगे कहा
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